अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं और आपकी दुकान इन्हीं जरूरी सेवाओं में से किसी एक की है तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे दुकान के लिए ई-पास रजिस्ट्रेशन कराने के साथ e-pass पा सकते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ई-पास को ऑनलाइन लेने की जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं।
देश में कोरोना वायरस के चलते 21 दिन का लॉकडाउन मंगलवार यानी आज खत्म हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने मंगलवार को सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ा दिया है ताकि कोरोना वायरस को जितना संभव हो तेजी से रोका जा सके। बता दें कि लॉकडाउन के समय में जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे लोगों को काम के सिलसिले में आने-जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत पड़ती है।
आसान कर्फ्यू (ई-पास) मुहैया कराने के लिए सरकार ने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर पास अप्लाई करने की सुविधा दी है। बता दें कि हर राज्य ई-पास की सुविधा दे रहा है। वहीं हरियाणआ सरकार ने लोगों को अपनी दुकानें खुली रखने के लिए ईपास का विकल्प दिया है ताकि लॉकडाउन में भी उनकी दुकानें खुली रहें।
गौर करने वाली बात है कि सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे ग्रॉसरी स्टोर, दूध, सब्जी और मेडिकल की दुकानें ही खुली रह सकती हैं। इन दुकानों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
ई-पास अप्लाई करने का तरीका
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर ‘https://covidssharyana.in/’ खोलें
हरियाणा में दुकानों के लिए ऑनलाइन ई-पास की सुविधा दी गई है
2. अब ‘Kiryana/Milk/Chemist Shop Registration’ ऑप्शन ढूंढे। पेज पर बांयीं तरफ यह ऑप्शन दिखेगा और यहां दिए गए Register बटन पर क्लिक करें।
जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं
3. इसके बाद एक ऐप्लिकेशन फॉर्म दिखेगा, जिसमें नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जिला और तहसील आदि जैसी जानकारियां डालनी होंगी।

ऑनलाइन फॉर्म में नाम, अड्रेस जैसी जानकारियां देनी होंगी
4. अब Submit बटन पर क्लिक करें और भविष्य में ट्रैक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें।
दुकानों के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कराना बेहद आसान है
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